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कोर्ट ने डीएम को दिए खण्ड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश

प्रयागराज : नीलामी निरस्त कर उसी का ठेका मंजूर करने को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी सहारनपुर को खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) विनोद कुमार मेहता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आदेश देकर उनसे अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। कहा कि 24 सितंबर तक यदि कार्रवाई नहीं की तो कोर्ट अधिकारी को तलब करेगी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी तथा न्यायमूर्ति एके ओझा की खंडपीठ ने अनिल कुमार की जनहित याचिका पर यह आदेश देते हुए कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप गंभीर हैं। खंड शिक्षा अधिकारी ने कम राशि की बोली के कारण नीलामी 14 जुलाई 2021 को निरस्त कर दी थी। बोली पिछले साल की सिक्योरिटी से भी कम थी, लेकिन 23 जुलाई को नीलामी निरस्त करने का आदेश वापस लेकर ठेका यह कहते हुए मंजूर कर लिया गया कि तीन दिनों में किसी ने कोई आपत्ति नहीं की है।

याची का कहना है कि किसी ने भी निश्चित धनराशि की बोली नहीं लगाई तो किसी की बोली स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी को कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।

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