आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो जल्द भर लें , इस तारीख से लगने लगेगा जुर्माना | If income tax return is not filled, then fill it soon, from this date penalty will be imposed - Get Primary ka Master Latest news by Updatemarts.com, Primary Ka Master news, Basic Shiksha News,

आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो जल्द भर लें , इस तारीख से लगने लगेगा जुर्माना | If income tax return is not filled, then fill it soon, from this date penalty will be imposed

If income tax return is not filled, then fill it soon, from this date penalty will be imposed
मुरादाबाद । Income Tax Return News : आयकर रिटर्न भरना शुरू हो गया है। अभी सर्वर पर लोड कम होने के कारण रिटर्न आसानी से भरा जा रहा है। अभी तक जिन्होंने रिटर्न नहीं भरा है वे जल्दी दाखिल कर दें। एक अगस्त से रिटर्न दाखिल करने पर दस हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 का रिटर्न 15 जून से भरना शुरू हो गया है। जिसके आय सालाना ढ़ाई लाख से अधिक है, उससे रिटर्न दाखिल करना होता है। हालांकि पांच लाख से अधिक आय होने पर ही आयकर देना पड़ता है। 15 जून से 31 जुलाई तक नौकरी पेशा के आयकर दाता, छोटे कोराबारी, चिकित्सक, अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउंटेंट आदि को रिटर्न दाखिल करना होता है। मैनुअल रिटर्न भरने की व्यवस्था खत्म हो चुकी है, अब आनलाइन रिटर्न दाखिल करना होता है।

कंपनी व बड़े कारोबारियों को सितंबर तक रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। मुरादाबाद आयकर क्षेत्र में दो लाख से अधिक आयकर दाता है। जिससे रिटर्न दाखिल करना होता है। आयकर रिटर्न दाखिल होना शुरु हो गया है तो धीरे-धीरे कुछ आयकर दाता रिटर्न दाखिल कराने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट या कर अधिवक्ता के पास पहुंचना शुरू कर दिया है।

कुछ कर्मचारी आनलाइन रिटर्न स्वयं दाखिल करना शुरु कर दिया है। जिसकी संख्या कम होने से आयकर विभाग का सर्वर खाली होता है और कम समय में रिटर्न दाखिल हो जा रहा है। नौकरी पेशा वाले जिसकी आय वेतन व बैंक के ब्याज से है, वह आसानी से रिटर्न दाखिल देते हैं।

इसके अलावा अन्य स्त्रोत से आय है, उसे रिटर्न दाखिल करने में थोड़ा समय लगता है। वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउंटेंट अजित अग्रवाल ने बताया कि 15 जून से रिटर्न दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध हो गया है। वर्तमान में कम आयकर दाता रिटर्न भर रहे हैं। 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल वालों को दस हजार रुपये तक जुर्माना देना होगा।

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