लखनऊ : परिषदीय विद्यालयों के निलंबित शिक्षक यदि जांच में दोषमुक्त ठहराये जाते हैं तो उन्हें उसी स्कूल में तैनाती दी जाएगी, जिसमें वह निलंबन के समय तैनात थे। यदि शिक्षक जांच के बाद दंड के साथ बहाल किये जाएंगे तो उनकी तैनाती NIC द्वारा विकसित software के माध्यम से आवंटित विद्यालय में की जाएगी। Basic education department ने इस बारे में मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
शासनादेश के अनुसार यदि शिक्षक Uttar Pradesh Basic Education Council कर्मचारी वर्ग नियमावली, 1973 के अनुसार दंड संख्या-1 के साथ बहाल किया जाएगा तो उसे उसी ब्लाक के ऐसे विद्यालय में तैनाती दी जाएगी जहां शिक्षा का अधिकार मानकों के अनुसार कम शिक्षक हों। ऐसे अध्यापकों को online software के माध्यम से रैंडम आधार पर विद्यालय आवंटित किया जाएगा। दंड संख्या-1 के तहत आरोपित अध्यापक की निंदा की जाती है। यदि शिक्षक को UP Basic Education Council Employees वर्ग नियमावली के अनुसार दंड संख्या-2 से 6 तक के साथ बहाल किया जाता है तो उसे जिले के शून्य अध्यापक वाले स्कूल में तैनाती दी जाएगी। दंड संख्या 2 से 6 के अंतर्गत वेतन वृद्धि रोकने, निचले वेतनमान पर अवनत करने, वेतन से वसूली आदि शामिल हैं। शून्य अध्यापक वाले विद्यालय न होने की दशा में उन्हें एकल अध्यापक वाले स्कूल में तैनात किया जाएगा।