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अध्यापकों की नियुक्ति के अनुमोदन का संयुक्त शिक्षा निदेशक को अधिकार नहीं

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि इंटर मीडिएट एक्ट की धारा 16एफ एफ (4)के अंतर्गत अल्पसंख्यक कालेज में प्रबंध समिति से अध्यापकों की नियुक्ति का अनुमोदन करने का अधिकार जिला विद्यालय निरीक्षक को है। संयुक्त शिक्षा निदेशक को अनुमोदन पर विचार करने का क्षेत्रधिकार नहीं है।
कोर्ट ने संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रयागराज के अध्यापकों की नियुक्ति का अनुमोदन करने से इंकार करने का आदेश अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक को तीन माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूíत सरल श्रीवास्तव ने प्रबंध समिति यादगार ए हुसैन इंटर कालेज नखास कोना की याचिका पर दिया है।

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