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विवाहित पुत्री को भी मिल सकेगी अनुकंपा नौकरी

लखनऊ : सेवाकाल के दौरान दिवंगत हुए राज्य कर्मचारी की विवाहित पुत्री भी अनुकंपा आधारित नौकरी पाने के योग्य होगी। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली में बारहवें संशोधन को मंजूरी दी थी। कैबिनेट के फैसले के क्रम में कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवां संशोधन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित कर दिया है।
इससे पहले सेवाकाल में दिवंगत राज्य कर्मचारी की विवाहित पुत्री अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थीं क्योंकि कुटुंब की परिभाषा में पति या पत्नी, पुत्र/दत्तक पुत्र, विधवा पुत्र वधुओं के अलावा अविवाहित और विधवा पुत्रियां ही शामिल थीं। संशोधित नियमावली में अविवाहित और विधवा पुत्रियों के स्थान पर पुत्रियों को शामिल किया गया है। इसमें अविवाहित और विधवा के साथ मृत कर्मचारी की विवाहित पुत्री भी शामिल है।

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