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न्यू पेंशन स्कीम न अपनाने पर वेतन रोकने के आदेश पर रोक, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से छह हफ्ते में मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) न अपनाने वाले शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही मामले में यूपी सरकार सहित सभी छह पक्षों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले में सभी पक्ष छह हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करें। कोर्ट ने यह भी कहा है कि उसके अगले आदेश तक एनपीएस न लेने वाले शिक्षकों के वेतन को आहरित किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने विनोद कुमार त्रिपाठी व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

मामले में याचियों की ओर से कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 16 दिसंबर 2022 के तहत एनपीएस को आवश्यक कर दिया है। यूपी सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि जो शिक्षक इस योजना को नहीं स्वीकार करते हैं, उन्हें वेतन आहरित न किया जाए.

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