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Income Tax: वित्त वर्ष 2024 के लिए अभी से करें निवेश की प्लानिंग, नई कर व्यवस्था में भी बचा पाएंगे पैसे

Tax Saving Option: बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई घोषणाओं के साथ नई कर व्यवस्था (New Tax Regime ) की घोषणा भी की थी।ये व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू हो गई है और इसे डिफॉल्ट रूप से लाया जा रहा है।इसलिए, जरूरी है कि साल के अंत में टैक्स का भुगतान कम करने के लिए अभी से ही निवेश की सही प्लानिंग की जाए। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिससे नए साल में भी निवेशक टैक्स बचत कर सके।

1- शुरुआत में ही करें निवेश प्लानिंग

नई कर व्यवस्था का लाभ लेने के लिए शुरुआत से ही विभिन्न निवेश योजनाओं के लिए प्लान शुरू कर दें। इससे टैक्स बचाने के साथ-साथ अच्छे रिटर्न का फायदा भी मिलता है। करदाता सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और टैक्स-बचत सावधि जमा (FD) के विकल्प का चुनाव कर सकते हैं।

2. धारा 80C को ध्यान में रखकर करें निवेश वैसे तो नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती (Standard Deduction) को छोड़कर किसी भी तरह की कर कटौती को शामिल नहीं किया जा रहा है। फिर भी PPF, ELSS, NPS जैसे निवेश विकल्पों का लाभ आयकर की धारा 80C के तहत उठाया जा सकता है, जो अधिकतम 1.50 लाख रुपये है। इस कारण किसी भी योजना में निवेश करने से पहले यह जरूर देख लें कि इस धारा क लाभ मिल रहा है या नहीं।

3. टैक्स रिटर्न समय पर फाइल करना जरूरी

किसी भी तरह के दंड या ब्याज भुगतान से बचने के लिए यह जरूरी है कि करदाता अपना टैक्स रिटर्न समय पर फाइल करें। जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है।

4. फायदे के हिसाब से चुने टैक्स व्यवस्था

किसी भी तरह की टैक्स व्यवस्था को चुनने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें कि किससे करदाता को ज्यादा लाभ होने वाला वाला है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति के ज्यादा निवेश नहीं है तो इस स्थिति में नई कर व्यवस्था में जाना सही माना गया है, क्योंकि इसमें 5 लाख तक की आय में किसी भी तरह का कोई कर भुगतान नहीं करना होगा।

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