भारत सरकार के तय नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कोचिंग संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव है।
छात्रों से अत्यधिक फीस वसूलने वाले कोचिंग सेंटरों, छात्रों के बीच अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा और तनाव को बढ़ावा देने, छात्रों की आत्महत्या और अन्य कदाचार में वृद्धि का संज्ञान लेते हुए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा नए दिशानिर्देशों का एक सेट जारी किया गया।
दिशानिर्देशों के माध्यम से, मंत्रालय का लक्ष्य उचित कानूनी ढांचे के माध्यम से कोचिंग सेंटरों को विनियमित करना है। तय नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कोचिंग संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव है।
कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण
प्रस्तावित दिशानिर्देशों के अनुसार, जो व्यक्ति कोचिंग प्रदान करने या कोचिंग सेंटर स्थापित करने, चलाने, प्रबंधन करने या रखरखाव करने में रुचि रखते हैं, उन्हें अब दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र को पंजीकृत करना होगा।
कई शाखाओं वाले कोचिंग सेंटरों के लिए, प्रत्येक शाखा को एक अलग कोचिंग सेंटर माना जाएगा जिसके पंजीकरण के लिए एक अलग आवेदन की आवश्यकता होगी।
नए नियमों के अनुसार पंजीकरण की वैधता उपयुक्त सरकार द्वारा तय की जाएगी और यह तय नहीं की गई है। “दिशानिर्देशों में कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण की वैधता का उल्लेख किया जा सकता था। पंजीकरण प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों की सुविधाओं और गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक मात्रात्मक तंत्र आवश्यक है, ”सिविल सेवा संस्थान, पाला के प्रिंसिपल डॉ वी वी जॉर्ज कुट्टी कहते हैं।
कोचिंग संस्थानों के लिए पंजीकरण प्राप्त करने की शर्तें
दिशानिर्देश अनुमोदन के लिए कुछ शर्तें निर्धारित करते हैं। शर्तों को पूरा न कर पाना संस्थानों को भारी पड़ेगा।
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