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एपीओ के पद भरने पर एक माह में निर्णय लें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व लोक सेवा आयोग को प्रदेश में अपर लोक अभियोजकों की कमी को देखते हुए रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही एक माह में पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही रिक्त पदों को‌ 2022 की भर्ती से न भरने के 25 जुलाई 2024 के सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह एवं न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने विकास सिंह व 33 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका में एपीओ के रिक्त पदों को भरने की मांग की गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने 23 मई 2024 को कार्यवाही का आदेश दिया था, जिसे चुनौती नहीं दी गई और वह फाइनल हो गया।

प्रदेश सरकार के सचिव ने बताया कि शासन अपने आदेश पर पुनर्विचार करने जा रहा है। जिसके लिए समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने एक माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

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