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69000 शिक्षक भर्ती में जो भी अभ्यर्थी 22- 12-2018 तक शैक्षिक योग्यता पूरी नहीं करते थे और नौकरी कर रहे थे उन सभी की सेवा समाप्ति आदेश हुआ जारी

69000 शिक्षक भर्ती में जो भी अभ्यर्थी 22- 12-2018 तक शैक्षिक योग्यता पूरी नहीं करते थे और नौकरी कर रहे थे उन सभी की सेवा समाप्ति आदेश हुआ जारी

**उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया को लेकर नई अधिसूचना जारी**

प्रयागराज, 19 मई 2025 (दोपहर 04:34 बजे IST): उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण अधिसूचना [संख्या: बेसिक/69000/3063-3141/2025-26] जारी की है। यह अधिसूचना सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को संबोधित है और भर्ती प्रक्रिया में नियुक्त उम्मीदवारों की स्थिति को स्पष्ट करती है।

अधिसूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने शैक्षिक सत्र 2018 और 2019 में नियुक्त 69000 सहायक अध्यापकों के चयन प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद पर स्थिति स्पष्ट की है। यह प्रक्रिया 11198/2020 रमाशंकर और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 21687/2020 सुबेदार सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 31277/2020 और दिल्ली चरण में 36690 उम्मीदवारों की नियुक्ति, 1705/2021 के अनुपालन में तृतीय चरण में 6696 उम्मीदवारों की नियुक्ति, और 1656/68-5-2020 दिनांक 04 दिसंबर 2020 के अनुपालन में चतुर्थ चरण में शेष 6800 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, शैक्षिक सत्र 2020-21 में 15 जनवरी 2021 को 31277 उम्मीदवारों की नियुक्ति, और 16 जनवरी 2021 को 6800 बेसिक शिक्षा परिषद नियामवली-1991 के अनुसार चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति से संबंधित है।

इसके बाद, 09.06.2022 को सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि जूनियर बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को बेसिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सख्ती से पूरा किया जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जिन उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए पात्र माना गया है, उनकी पात्रता की अंतिम तिथि 22.12.2018 होगी। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इस तिथि के बाद की पात्रता को मान्य नहीं माना जाएगा।

अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि उच्च न्यायालय ने 05.10.2021 को 9826/2021 अनुज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, और 24.03.2025 को 849/2021 प्रीति गौतम और 06 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में यह फैसला दिया कि नियुक्ति की पात्रता 22.12.2018 तक की होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी उम्मीदवार को गलत तरीके से नियुक्ति दी गई है, तो उसे सेवा से हटाया जाएगा।

इसके परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने कार्यालय में नियुक्त 69000 सहायक अध्यापकों की ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की स्थिति की समीक्षा करें। यदि कोई उम्मीदवार 22.12.2018 तक पात्र नहीं है, तो उनकी नियुक्ति रद्द की जाएगी।

सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने और समीक्षा के बाद आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस अधिसूचना से प्रभावित शिक्षकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें और अपनी स्थिति की जाँच करें।

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