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निजी स्कूलों पर अंकुश के विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी

निजी स्कूलों पर अंकुश के विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी


लखनऊ : राज्यपाल राम नाईक ने निजी स्कूलों में फीस वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लाये गये उप्र स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018 को मंजूरी दे दी। इसके अलावा उन्होंने डॉ.राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015 को भी स्वीकृति प्रदान की है। यह दोनों विधेयक विधानमंडल से पारित हुए हैं।
उप्र स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय विधेयक में फीस वृद्धि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाना जरूरी किया गया है। कैंपस के कॉमर्शियल इस्तेमाल को भी स्कूल की आमदनी माना गया है। विधेयक में अभिभावकों की शिकायतों के लिए जोनल शुल्क विनियामक समिति के गठन का भी प्रस्ताव है।
यह समिति कमिश्नर की अध्यक्षता में गठित होगी। छात्र, अभिभावक या अभिभावक संघ अपनी शिकायतें समिति से कर सकेंगे। समिति के फैसले से असहमति होने पर पक्षकार राज्य स्ववित्तपोषित विद्यालय प्राधिकरण में अपील कर सकेंगे। डॉ.राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015 को संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल ने सहमति प्रदान की है।

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