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यूपीटेट 2018 मामले में हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को दी राहत, अब ये भी देंगे परीक्षा

यूपीटेट 2018 मामले में हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को दी राहत, अब ये भी देंगे परीक्षा


इलाहाबाद। 18 नवंबर को प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET 2018) में कई अभ्यर्थी हाईकोर्ट के दखल पर सम्मिलित होंगे। हाईकोर्ट ने उन अभ्यर्थियों को राहत दी है जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन तो कर दिया था लेकिन तकनीकी कारणों से फीस परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के खाते में जमा नहीं हो सकी थी। लिहाजा इन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं हुआ।


इस पर मधु लता सिंह और 14 अन्य आवेदकों ने हाईकोर्ट में याचिका कर परीक्षा में सम्मिलित करवाने की गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने एक नवंबर को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को इन अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करवाने का आदेश दिया हैं। हालांकि इनका परिणाम याचिका के फैसले पर निर्भर करेगा।
गौरतलब है कि टीईटी-18 के लिए अंतिम तिथि तक 22,77,559 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन इनमें से 18,27,851 की ही फीस जमा हुई थी। फीस जमा नहीं होने के कारण तकरीबन 4.5 लाख पंजीकरण अमान्य हो गये थे।


इनमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सर्वर डाउन होने के कारण फीस जमा नहीं कर सके। ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनके खाते से तो फीस के रुपये कट गये लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के खाते में जमा नहीं हुए। जिसके कारण भी उनके आवेदन निरस्त कर दिए गए।

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