लखनऊ : शासन ने उन राज्य कर्मचारियों, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों के उन कर्मचारियों को पहली जनवरी 2019 से बढ़ी दर से महंगाई भत्ता देने का एलान किया है जिन्होंने पहली जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैटिक्स (सातवें वेतनमान) का चयन नहीं किया है या जिनके वेतनमान इस तारीख से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं।
वित्त विभाग की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक ऐसे कर्मचारियों को पहली जनवरी 2019 से मूल वेतन के 154 प्रतिशत की मासिक दर से महंगाई भत्ते (डीए) का भुगतान किया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना से कवर होने वाले कर्मचारियों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते के एरियर की राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी।


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