सेवानिवृत्ति के बाद हजार-दो हजार रुपये की मामूली पेंशन से गुजारे की चिंता में हलकान प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस पेंशन के लिए कर्मचारियों के आखिरी पूरे वेतन से अंशदान काटने के केरल हाईकोर्ट के पिछले साल अक्टूबर के फैसले को सही ठहराते हुए उसके खिलाफ भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की अपील को खारिज कर दिया है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप अब कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन के 30 से 50 फीसद के बराबर पेंशन प्राप्त करने का रास्ता साफ हो गया है।


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