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हर महिला कर्मचारी मातृत्व अवकाश की हकदार, साथ ही अवकाश के दौरान का पूरा मानदेय दिया जाए: हाईकोर्ट

प्रयागराज। इलाहाबाद हईकोर्ट ने कहा है कि सभी महिला कर्मचारियों को 180 दिन की मातृत्व अवकाश प्राप्त करने का बैधानिक अधिकार है । चाहे वह स्थायी, अस्थायी, तदर्थ, संविदा या किसी भी अन्य रूप में कर्मचारी हों मातृत्व अवकाश पाने का सभी को समान अधिकार है । सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती ।

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