दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी व मतदान समेत अन्य अधिकार लिए जाएं वापस
नई दिल्ली : जनसंख्या नियंत्रण के लिए कदम उठाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि सरकारी नौकरियों, सहायता व सब्सिडी के लिए दो बच्चों का नियम बनाए। इसका पालन नहीं करने पर मतदान करने, चुनाव लड़ने, संपत्ति, मुफ्त आश्रय, मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार जैसे कानूनी अधिकार वापस लिए जाएं। अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने मंगलवार को दायर याचिका में कहा कि देश में अपराध, प्रदूषण बढ़ने और संसाधनों व नौकरियों की कमी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। याचिका में जनसंख्या नियंत्रण के लिए न्यायमूर्ति वेंकटचलैया की अध्यक्षता में बनी राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग (एनसीआरडब्ल्यूसी) की सिफारिशें लागू करने का भी अनुरोध किया गया।


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