68500 शिक्षक भर्ती में नौ अभ्यर्थी पाएंगे नियुक्ति, हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ था पुनर्मूल्यांकन:नियुक्ति के लिए शासन की अनुमति का इंतजार - Get Primary ka Master Latest news by Updatemarts.com, Primary Ka Master news, Basic Shiksha News,

68500 शिक्षक भर्ती में नौ अभ्यर्थी पाएंगे नियुक्ति, हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ था पुनर्मूल्यांकन:नियुक्ति के लिए शासन की अनुमति का इंतजार

68500 शिक्षक भर्ती में नौ अभ्यर्थी पाएंगे नियुक्ति, हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ था पुनर्मूल्यांकन:नियुक्ति के लिए शासन की अनुमति का इंतजार

प्रयागराज : परिषदीय स्कूलों की 68500 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में नौ अभ्यर्थी और उत्तीर्ण हो गए हैं। इन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में पुनमरूल्यांकन को चुनौती दी थी, उनका दावा था कि प्रश्नों का सही जवाब देने के बाद भी उन्हें अंक नहीं मिले। कोर्ट के निर्देश पर परीक्षा संस्था ने कॉपियां फिर से जंचवाई और उसमें नौ अभ्यर्थी सफल हुए हैं। उनकी सूची बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय भेज दी गई है, अब नियुक्ति के लिए शासन की अनुमति का इंतजार है।
बेसिक शिक्षा परिषद की 68500 शिक्षक भर्ती में दस महीने से फेल-पास का खेल जारी है। 13 अगस्त 2018 को लिखित परीक्षा के परिणाम में 41556 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जबकि सरकार के निर्देश पर कॉपियों के पुनमरूल्यांकन में मार्च 2019 में 4706 को चयनित किया गया था। इनमें से अधिकांश को विद्यालयों में नियुक्ति भी मिल चुकी हैं। इसी बीच हाईकोर्ट में पुनमरूल्यांकन को चुनौती देने के लिए करीब 40 से अधिक याचिकाएं दाखिल की गईं। न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की कोर्ट ने परीक्षा संस्था को इसका संज्ञान लेने का निर्देश दिया। परीक्षा संस्था ने याचियों की कॉपी फिर जंचवाई तो नौ अभ्यर्थी परीक्षा उत्तीर्ण कर गए। कोर्ट ने दो माह में उन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने अब नौ अभ्यर्थियों की सूची बेसिक शिक्षा परिषद को भेज दी है। परिषद इस मामले में शासन का मार्गदर्शन ले रही है उसके बाद ही काउंसिलिंग कराकर नियुक्ति दी जाएगी।

59 प्रकरणों में अपील में जाने की तैयारी : शिक्षक भर्ती के पुनमरूल्यांकन को चुनौती देने वाली याचिकाओं की इधर बाढ़ आ गई थी। उनमें से हाईकोर्ट ने 59 अन्य याचिकाओं पर अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय दिया है। इसमें परीक्षा संस्था व विशेषज्ञों की दलीलें भी नहीं सुनी गईं। इन प्रकरणों को शासन को भेजा गया, वहां से अपील यानी आदेश को बड़ी बेंच में जाने का निर्देश हुआ है।

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