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69 हजार भर्ती मामले में शिक्षामित्रों की अर्जी पर पहले दखल से इनकार फिर सरकार को नोटिस, जानिए क्या है पूरा मामला

69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती की कट ऑफ बदलने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो दखल से इनकार कर दिया. लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार को छह जुलाई तक रिक्तियों के ब्योरे और भर्ती प्रक्रिया के कदम दर कदम घटनाक्रम की जानकारी देने वाला चार्ट अदालत में जमा कराने का आदेश दिया। शीर्ष कोर्ट यूपी प्राथमिक




शिक्षामित्र एसोसिएशन व अन्य की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। हालांकि शुरुआत में जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस मोहन एम. संतानागौदार और जस्टिस बिनीत शरण की पीठ ने हाईकोर्ट के निर्णय में दखल से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी किया। राज्य सरकार को कटऑफ बदलने का कारण बताने को कहा है। साथ ही यह भी बताने को कहा है कि विज्ञापन में दी कट ऑफ 40 व 45 फीसदी रहने पर कितने शिक्षामित्र पास हो रहे हैं? मामले को
अगली सुनवाई 14 जुलाई को की जाएगी।



यूपी बेसिक शिक्षा परिषद ने विज्ञापन के वक्त सामान्य वर्ग के लिए 45 व आरक्षित तय किया था। परीक्षा के बाद इसे बदल दिया और सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ 65 फीसदी और आरक्षित के लिए 60 फीसदी तय किया था।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परीक्षा के बाद कट ऑफ में बदलाव गैरकानूनी और असांविधानिक है। वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गत छह मई को परिषद के निर्णय को सही ठहराया था।

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