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68500 में इन नियमों से हुआ था दोबारा मूल्यांकन: पुनर्मूल्यांकन में कोर्ट का आदेश माना

कुछ प्रश्नों का मूल्यांकन नहीं हुआ है, उनका मूल्यांकन हो’ जिन सही उत्तरों पर अंक नहीं दिए गए हैं, उन पर अंक दिए जाएं’कटिंग के आधार पर पहले अंक नहीं दिए गए, उत्तर सही हो तो अंक दें’ उत्तर में यूनिट, रुपये या किलोमीटर का उल्लेख नहीं होने के कारण अंक नहीं दिया गया है, इसके बावजूद यदि उत्तर सही प्रतीत होता है तो अंक दिए जाएं’ ओवर राइटिंग पर नहीं दिए गए हैं यदि उत्तर सही है तो उसमें भी अंक दें’एक से अधिक उत्तर विकल्प सही होने के विकल्प उत्तरकुंजी में हैं उनको सही मानकर अंक दिए जाएं’अंकों का योग गलत होने पर उसे सही किया जाए। ’अन्य कारण से यदि अंक दिया जा रहा है तो उसका उल्लेख किया जाए।



परीक्षा संस्था का कहना है कि शासन के आदेश पर 11 से 18 अक्टूबर तक दोबारा मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। मूल्यांकन कैसे करना है इस संबंध में 30 अक्टूबर को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने आदेश दिया था। उसी का अनुपालन किया गया। उत्तीर्ण होने वालों को नियुक्ति मिल चुकी है, करीब 23 अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी बाकी है।

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