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सुप्रीम कोर्ट ने दी शिक्षा मित्रों को राहत,69000 शिक्षक भर्ती के 37,339 पद खाली रखने का दिया आदेश, जुलाई को फिर होगी मामले में सुनवाई

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को राहत देते हुए मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि वह सहायक शिक्षकों की चल रही भर्ती में 37,339 पद खाली रखेगी। बाकी पदों पर भर्ती की जा सकती है। ये आदेश न्यायमूर्ति एम. शांतनगौडर और विनीत शरण की पीठ ने शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किए। मामले पर 14 जुलाई को फिर सुनवाई होगी। इधर, आदेश में संशोधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।


शिक्षा मित्रों ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा होने के बाद न्यूनतम योग्यता मानदंड 60 और 65 फीसद तय किए जाने को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने कटऑफ अंक यानी न्यूनतम योग्यता अंक 60 और 65 फीसद करने को सही ठहराया था और नतीजे घोषित करने की छूट दे दी थी। शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई को फैसला सुरक्षित रखा लिया था। कोर्ट ने कहा था कि जो शिक्षा मित्र सहायक शिक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। मामले की सुनवाई 14 जुलाई को होनी थी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई और शिक्षा मित्रों ने 37,339 पद खाली छोड़ने की मांग की थी।

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