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69000 शिक्षक भर्ती : महिला आरक्षण पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक के 69 हजार पदों पर भर्ती मामले में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।




इसके बाद याची पक्ष को एक सप्ताह में प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा। न्यायमूर्ति मनीष कुमार की एकल पीठ ने यह आदेश मीना कुशवाहा व अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की चयन सूची को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 30 अगस्त 1999 और 22 अगस्त 2001 को शासनादेश जारी कर राज्य के अधीन पदों पर सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया था। इसके बाद भी 69 हजार शिक्षक भर्ती में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया, जो राज्य सरकार के शासनादेशों का उल्लंघन है।

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