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69000 शिक्षक भर्ती में अनुदेशकों को वेटेज देने के मामले में जानकारी मांगी

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में परिषदीय विद्यालयों में पढ़ा रहे अनुदेशकों के भी 2.5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से भारांक (वेटेज) देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व अन्य से जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अनूप कुमार और 20 अन्य अनुदेशकों की याचिकाओं पर अधिवक्ता उदय नारायण खरे को सुनकर दिया है।


एडवोकेट उदय खरे का कहना है कि याची अनुदेशक के तौर पर पिछले सात वर्षों से प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। उन्होंने टीईटी और सुपर टीईटी उत्तीर्ण किया है।

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