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आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज:- 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में नौकरी दिलाने के नाम पर दिया था झांसा

प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में नौकरी दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों से छल करके लाखों रुपये हड़पने के आरोपित मायापति दुबे की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह


आदेश न्यायामूर्ति अशोक कुमार ने दिया है। उल्लेखनीय है कि 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम आने के बाद प्रतापगढ़ जिले में लालगंज थाना क्षेत्र के बहुंचरा गांव निवासी राहुल सिंह ने सारांव थाने में मायापति दुबे व रुद्रपति दुब्रं सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नौकरी दिलाने का झांसा देकर धोखाधड़ी व छल करके लाखों रुपये हड़पने के आरोप में एफआइआर दर्ज कराई थी। आरांप है कि दोनों के साथ अन्य अभियुक्त फरवरी में शिकायतकर्ता से मिले थ, जिन्होंने बताया था कि साढ़े आठ लाख रुपये देने पर नौकरी पक्का दिला देंगे। राहुल सिंह का आरांप है कि अभियुक्तों के कई बार कहने पर उसने साढ़े सात लाख रुपये नकद उन्हें दिए तो अभियुक्तों ने पूर्ण आश्वासन दिया कि नौकरी जरूर लग जाएगी।

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