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सरकारी छात्रवृत्ति अब आधार के बगैर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिया था आदेश

अब आधार कार्ड के बगैर समाज कल्याण विभाग से अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के गरीब जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सुविधा नहीं मिल पाएगी।
बुधवार को इस बाबत प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि आगामी शैक्षिक सत्र से उन्हीं छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के आवेदनों पर विचार किया जाएगा जिनके आवेदन के साथ त्रुटिरहित आधार की प्रमाणित प्रति संलग्न होगी।





यही नहीं छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की स्वीकृत धनराशि आवेदक के उसी बैंक खाते में भेजी जाएगी जो आधार से लिंक रहेगा।


इस बाबत पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। मगर जब तक सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर केंद्र सरकार का गजट नोटिफिकेशन आता तब तक उ.प्र. में छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए इस बार नये शैक्षिक सत्र से इस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया।

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