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हाईकोर्ट में सुनवाई की व्यवस्था में बदलाव:- अंतरिम आदेश 14 जुलाई तक बढ़े

प्रयागगाज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में 13 जुलाई से न्यायपीठों के कार्य बंटवांर का आदेश जारी किया गया है। शारीरिक उपस्थित से कोर्ट में बहस करने की पूर्व की भांति छूट जारी रखी गई है। जो वकील वीडियो कांफ्रेँंसिंग से केस की सुनवाई के लिए मांग करेंगे, उन्हें वह सुविधा भी मिलेगा। चीफ जरिंटस कोर्ट व कोर्ट नंबर एक से 49 तक में वीडियो कांफ्रेंसिंग से कसों की सुनवाई एक बज लंच से पहले होगी। कोर्ट नंबर 50 से 93 तक के कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई दो बज से होगी। डेली काज लिस्ट का प्रकाशन अगले आदेश तक बंद रहेगा। लिस्टेंड मामले में शीघ्र सुनवाई के लिए अर्जी शारीस्कि रूप से रजिस्ट्री क लिस्टिंग सेक्शन में दाखिल की जाएगी, जिसे अधिकारिता वाली पीठ के पास भेजा जाएगा। वहाँ पीठ का आदेश करेंगी। पार्ट हर्ड मामले में अर्जेंसी की अर्जी उसी कोर्ट के समक्ष भेजी जाएगी।


हाईकोर्ट व अधीनस्थ अदालतों, अधिकरणों के अंतरिम आदेश 14 जुलाई तक बढ़े

विधि संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों, अधिकरणों, न्यायिक संस्थाओं की ओर से पारित सभी अंतरिम आदेश जो इस दौरान समाप्त होने वाले हैं, 14 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इसी तरह जमानत आदेश, ध्वस्तीकरण व बेदखली पर रोक के आदेश की अवधि भी बढ़ी है। यह आदेश न्यायमूíत शशिकांत गुप्ता व न्यायमूíत वीसी दीक्षित की खंडपीठ ने स्वत: कायम जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने आठ, 19 व 20 जून को पारित आदेशों को आगे जारी रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार के अनलॉक में काफी छूट दी है। इसके बावजूद लिंक अदालतें व हाट स्पाट एरिया की अदालतों में काम नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में आदेश की अवधि बढ़ायी गयी है।

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