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69000 Shikshak Bharti में आवेदन के समय योग्यता न रखने वाले को नियुक्ति का अधिकार नहीं: हाईकोर्ट

69000 शिक्षक भर्ती में आवेदन के समय योग्यता न रखने वाले को नियुक्ति का अधिकार नहीं: हाईकोर्ट

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आवेदन के समय योग्यता न रखने वाले को नियुक्ति पर विचार किए जाने की मांग करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन के बाद बीटीसी कोर्स पूरा करने वाले याची को राहत देने से इन्कार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूíत पंकज भाटिया ने सचिन पुरोहित की याचिका पर दिया है।


याची का कहना था कि उसने सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में आवेदन किया। वह बीटीसी 2015 बैच का छात्र है। लेकिन, द्वितीय सेमेस्टर में फेल हो गया था। फिर बाद में परीक्षा देने पर सफल घोषित हुआ। लेकिन, सहायक अध्यापक भर्ती आवेदन भरते समय वह बीटीसी पास नहीं था, इसलिए उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया गया। इस पर कोर्ट में याचिका दाखिल की। याची का कहना था कि नियुक्ति के समय उसने योग्यता हासिल कर ली है, इसलिए उसकी भी नियुक्ति पर विचार किया जाय। लेकिन, कोर्ट ने उसके तर्क को सही नहीं माना।

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