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69000 Shikshak Bharti 2019 में ऑनलाइन फार्म भरने में गलती सुधारने का मौका देने का निर्देश

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में ऑनलाइन फार्म भरने में याची की तकनीकी खामियों व त्रुटि को दुरुस्त करने का मौका देने का निर्देश दिया है। साथ ही काउंसिलिंग पूरी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूíत पंकज भाटिया ने संत कबीरनगर के धीरेंद्र कुमार की याचिका पर दिया है।


याची अधिवक्ता वीके चंदेल, मयंककृष्ण चंदेल का कहना था कि ऑनलाइन फार्म भरने में मामूली गलती हो गयी है। उसे ऑनलाइन दुरुस्त करने का प्रयास किया गया। लेकिन, याची को उसमें सफलता नहीं मिली। भर्ती कार्यालय से गलती सुधारने की अनुमति मांगी कार्यालय ने अनुमति नहीं दी। याची अधिवक्ता का कहना था कि सत्येंद्र कुमार शुक्ल केस में कोर्ट ने ऐसी ही गलती सुधारने का मौका दिया है। इस पर कोर्ट ने याची को त्रुटि ठीक करने का एक मौका देने का निर्देश दिया है।

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