प्रयागराज : हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती आवेदन फॉर्म में अभ्यर्थियों की ओर से की गई मामूली त्रुटि को सुधारने का मौका दिया है। कोर्ट ने इस बावत सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है। यह आदेश
न्यायमूíत अजीत कुमार ने सरिता की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता गोपाल खरे का कहना था कि याची ने आवेदन फॉर्म भरते समय इंटरमीडिएट का रोल नंबर और बीएड का प्राप्तांक भरने में गलती कर दी। इन मामूली त्रुटियों की वजह से उसका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जा रहा है। अधिवक्ता का कहना था कि हाईकोर्ट ने ऐसे ही कुछ मामलों में त्रुटि सुधार का अवसर देने का निर्देश दिया है। साथ ही अर्चना चौहान केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी मानवीय भूल को सुधारने का मौका दिया है। कोर्ट ने सचिव से कहा कि वह याची की ओर से त्रुटि सुधारने के आवेदन पर विचार कर निर्णय लें। याची को एक सप्ताह में अपना प्रत्यावेदन सचिव को देने का निर्देश दिया है।primary ka master, primary ka master current news, primarykamaster, basic siksha news, basic shiksha news, upbasiceduparishad, uptet


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