इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 41,520 पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में खाली बचे 5292 पदों पर नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार को एक माह में जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने एक साल पहले ही राज्य सरकार से जवाब मांगा था, किंतु अभी तक सरकार की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की है। अजीत यादव व 115 अन्य की याचिका पर यह आदेश न्यायमूíत अभिनव उपाध्याय तथा न्यायमूíत प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने दिया है। याची का कहना है कि पुलिस व पीएसी भर्ती में तमाम पद रिक्त रह गए हैं। जिन पर सरकार नियुक्ति न करके पदों को अग्रसारित करने जा रही है। याचियों को नियुक्ति पाने का मौका दिया जाना चाहिए।
जब्त गाड़ी न छोड़ने पर दारोगा से व्यक्तिगत हलफनामा तलब : विसं, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की जब्त स्काíपयो को मुक्त करने के आदेश का पालन न करने और थाना पवई, आजमगढ़ के दारोगा संजय सिंह की ओर से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल न करने पर नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने सरकारी वकील से कहा है कि आदेश की सूचना एसपी आजमगढ़ को फोन व फैक्स से दें, ताकि अगली सुनवाई पर दारोगा हलफनामा दाखिल करें। कोर्ट ने कहा कि यदि हलफनामा दाखिल नहीं हो तो दारोगा कोर्ट में पेश हों। याचिका की सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूíत एसएस शमशेरी ने गीता की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता आरएन यादव व अभिषेक यादव ने बहस की।
मालूम हो कि पुलिस गस्ती के समय दो गाड़ियों की जांच की गयी। जिसमें से 12 पेटी अवैध शराब व एक झोला गांजा बरामद हुआ। दो लोग पकड़े गये शेष भाग गये। इसकी प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। गाड़ी जब्त कर थाने में खड़ी की गयी है। 26 जून 2020 को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थाने में रखी स्कार्पियो गाड़ी मुक्त करने का निर्देश दिया।


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