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यूपी पंचायत चुनाव: वोटर लिस्ट में अब भी हो सकता है सुधार

प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद भी वोटर लिस्ट में सुधार किया जा सकेगा। इस बारे में राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को सभी जिलाधिकारियों को एक आदेश जारी किया है।

आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा की ओर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि वोटर लिस्ट में परिवर्धन, संशोधन और विलोपन की कार्यवाही की जाएगी। परिवर्धन, संशोधन और विलोपन की सूची की डेटा फीडिंग यथासम्भव साथ-साथ करवाई जाएगी।

इस आदेश के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रिजस्ट्रीकरण अधिकारी चाहे, उसको दिये गये किसी आवेदन पत्र पर या खुद अपनी प्रेरणा से ऐसी जांच जिसे वह उचित समझे, करने के बाद यह समाधान हो जाए कि वोटर लिस्ट की कोई प्रविष्टि सुधारी या हटाई जानी चाहिए या रजिस्ट्रीकरण के हकदार किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में परिवर्धित किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में उ.प्र.पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाये गये नियमों और आदेश के अनुसार वोटर लिस्ट में सुधार किया जा सकेगा।

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