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प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी मिड डे मील की खाद्य आपूर्ति पर जीएसटी नहीं

नई दिल्‍ली। मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों, प्रो-स्कूलों और आंगनबाड़ियों को आपूर्ति किए जाने वाले खाद्य पदार्थों पर वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) नहीं बसूला जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी ) ने 28 मई को हुई जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक में लिए गए कुछ फैसलों पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए यह
जानकारी दी। सीबीआईसी ने कहा कि उसे कुछ मुदूदों पर जीएसटी के अमल को लेकर आबेदन मिले थे। इनमें यह भी पूछा गया था कि मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में परोसे जाने वाले खाने को क्या जीएसटी छूट मिलेगी, क्योंकि ऐसी आपूर्ति का वित्त पोषण सरकारी या कॉरपोरेट दान के तहत होता हैं। सीबीआईसी ने कहा, जीएसटी के तहत मिड डे मील समेत किसी शैक्षणिक संस्थान में उपलब्ध कराई जा रही कोई भी कैटरिंग सेवा कर मुक्त है। इसके चलते प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी समेत किसी भी स्कूल में भोजन उपलब्ध कराना जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। एजेसी

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