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मृतकों की नई पेंशन के वेतन का हिस्सा वापस करें सरकार

अटेवा पेंशन बचाओ मंच की वर्चुअल बैठक सोमवार को हुई। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. हरिप्रकाश यादव ने कहा कि एक अप्रैल 2005 के बाद नियुकत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह 10 प्रतिशत अंशदान नवीन पेंशन योजना में काटा जाता है। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो राज्य सरकार के शासनादेश 6 अक्टूबर 2046 के आधार पर उनके परिवार को पुरानी पेंशन के लाभ दिए जाते है।

मृतक के आश्रित को यह लाभ तभी देय है जब मृतक के वेतन से की गई सम्पूर्ण कटौती जमा कर दी जाती है। केंद्र सरकार ने इस विसंगति को दूर करते हुए 30 मार्च को शासनादेश जारी कर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था लागू की है कि मरणोपरांत परिवार को शिक्षक व कर्मचारी के वेतन से की गई कटौती की सम्पूर्ण धन राशि वापस कर दी जाएगी। लेकिन राज्य सरकार ने दो महीने बाद भी यह संशोधन नहीं किया है। डॉ. हरि प्रकाश यादव ने मृतक शिक्षक एवं कर्मचारी का हिस्सा परिवार को देने का शासनादेश तत्कान जारी करने की मांग की।

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