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शिक्षक जिले में पांच वर्ष से पूर्व भी मांग सकते अंतर जिला तबादला: हाईकोर्ट

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि विशेष परिस्थितियों में एक जिले में पांच वर्ष की अवधि पूरी करने से पहले भी सहायक अध्यापक अंतर जिला तबादले की मांग कर सकते हैं। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को याची के तबादले पर विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने प्रयागराज में सहायक धर्मेद्र सिंह राजपूत की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि उसकी पत्नी फीरोजाबाद में सहायक अध्यापिका है।
याची ने अंतर जिला स्थानांतरण फीरोजाबाद करने के लिए आनलाइन आवेदन किया था। उसका आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि उसने अभी प्रयागराज में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है, जबकि बेसिक शिक्षा परिषद की नियमावली में विशेष परिस्थितियों में पांच वर्ष की सेवा अनिवार्यता में छूट दिए जाने का प्रविधान है। पति-पत्नी एक साथ रहे, एक ही जिले में कार्य करें, यह विशेष परिस्थिति में आता है। लिहाजा याची का स्थानांतरण फिरोजाबाद किया जाना चाहिए। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि याची के प्रत्यावेदन पर नए सिरे से विचार कर निर्णय लिया जाए।

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