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अब जिला कारागार में बंदियों को पढ़ाएंगे बेसिक शिक्षक

बेसिक शिक्षा परिषदीय स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक अब जेलों में बंद बंदियों के भी गुरु बनेंगे। शासन से हरी झंडी मिलने के बाद यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। जेलों में इनकी प्रति नियुक्ति तीन से पांच वर्ष तक होगी। शासन ने प्रदेश के जिला कारागारों में शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर परिषदीय शिक्षकों की प्रति नियुक्ति का आदेश दिया है। वर्तमान में प्रदेश के जिला कारागारों में सहायक अध्यापकों के 57 व प्रधानाध्यापकों के आठ पद रिक्त हैं। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी सूची के अनुसार वाराणसी मंडल में दो पद रिक्त हैं। गाजीपुर की जेल में एक पद शिक्षा अध्यापक और वाराणसी के कारागार में प्रधानाध्यापक का एक पद रिक्त है। परिषद ने दो जिलों के बेसिक शिक्षाधिकारियों को सेवा शर्तों के तहत अध्यापकों से विकल्प पत्र एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। प्रति नियुक्ति की अवधि तीन वर्ष होगी। जरूरत पड़ने पर इसे पांच वर्ष किया जा सकता है।
कारागार के निर्देशन में करेंगे कार्य
शिक्षक व प्रधानाध्यापक द्वारा शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित कार्य कारागार प्रशासन के निर्देशन में होंगे। प्रति नियुक्ति अवधि में उन्हें शासकीय कार्मिकों की तरह अवकाश देय होगा। बीएसए राकेश सिंह ने बताया कि जिला कारागार में शिक्षकों के रिक्त पदों पर परिषदीय शिक्षकों की प्रति नियुक्ति का निर्देश सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से प्राप्त हो चुका है। जल्द ही शिक्षकों से विकल्प लेकर परिषद को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

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