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पिछले वर्षों के आयकर रिटर्न प्रमाणपत्र डाउनलोड न होने से कठिन हुआ ऋण लेना

कानपुर : मकान, दुकान, प्लाट, कार आदि खरीदने के लिए ऋण लेने का प्रयास कर रहे लोग इस समय परेशान हैं। इसकी वजह यह है कि लोन के लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल से पिछले वर्षों के रिटर्न डाउनलोड ही नहीं हो पा रहे हैं। अब जिन लोगों के पास पिछले वर्षों के आयकर रिटर्न की हार्ड कापी रखी हैं, वे बैंकों को रिटर्न लोन आवेदन के साथ दे पा रहे हैं, लेकिन जिनके पास हार्ड कापी नहीं है, उन्हें बड़ी मुश्किल हो रही है।
आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल में आ रही दिक्कतों की वजह से तमाम तारीखें आगे बढ़ा दी गई हैं, लेकिन जिन लोगों को ऋण लेना है उन्हें तो समय पर ही अपने कागजात चाहिए। यशोदा नगर निवासी राकेश के मुताबिक उन्हें पिछले वर्ष दाखिल किए गए रिटर्न नहीं मिल पा रहे हैं, उनके टैक्स सलाहकार भी इन्हें डाउनलोड नहीं कर पा रहे क्योंकि ई-फाइलिंग पोर्टल से वे डाउनलोड नहीं हो पा रहे थे।

चार्टर्ड अकाउंटेंट शिवम ओमर के मुताबिक पोर्टल से पिछले वर्षों के रिटर्न डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं। इस समय जिन लोगों को अपने लोन के लिए पिछले वर्ष के रिटर्न आयकर के पोर्टल से डाउनलोड करने हैं, उन्हें रिटर्न नहीं मिल पा रहे हैं।

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