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चुनाव ड्यूटी में मृत कर्मियों के आश्रितों को 30 लाख, एक सप्ताह के अंदर राशि वारिसों को आरटीजीएस के जरिए मिलेगी

प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से मृत लोगों और अन्य कारणों से हुई मृत्यु के मामलों में मुआवजा देने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को 606 करोड़ रुपये की रकम दे दी है। इस रकम से 2128 लोगों को मुआवजे की रकम दी जाएगी। कोरोना से मृत्यु के मामलों में 30 लाख रुपये और गैर कोरोना प्रकरणों में मृत्यु के मामले में 15 लाख रुपये दिए जाएंगे। शासन ने गुरुवार को सभी जिलाधिकारियों को यह रकम एक सप्ताह के अंदर मृत कर्मियों के वारिसों के खाते में आरटीजीएस के जरिये भेजने के निर्देश दिए हैं।

राज्य सरकार ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात रहने के दौरान मृत्यु के मामले में चुनाव ड्यूटी की परिभाषा में बदलाव कर दिया था। पहले चुनाव ड्यूटी का अर्थ होता था कि चुनाव तिथि और घर से आने जाने का समय ही था लेकिन सरकार ने अनुकंपा के आधार पर इसमें बदलाव करते हुए इसे प्रशिक्षण, निर्वाचन, मतगणना की तिथि से 30 दिन के अंदर कर दिया था। पंचायती राज विभाग ने

गुरुवार को 2128 कर्मियों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए 606 करोड़ रुपये राज्य निर्वाचन आयोग को दे दिए हैं। इसके तहत अब चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से मौत के 2097 मामलों में 30 लाख रुपये अनुग्रह राशि दी जाएगी जबकि 31 ऐसे मामले हैं, जिनमें मृत्यु अन्य कारणों से हुई है। इनमें 15 लाख रुपये दिए जाएंगे। शासन ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि यह रकम एक सप्ताह में आरटीजीएस के जरिये मृतक कर्मी के वारिसों के बैंक खाते में दे दी जाए। सभी 2128 पात्रों की सूची प्रदेश सरकार की साइट shasanadesh.up.gov.in और panchayatiraj.up.niv.in पर।

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