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कोर्ट की टिप्पणी, भर्ती निकाली तो क्यों नहीं भरते सभी पद

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिंचाई विभाग में 3210 नलकूप आपरेटर भर्ती में खाली बचे पदों को प्रतीक्षा सूची से नहीं भरने के कारणों की 19 अगस्त तक विस्तृत जानकारी मांगी है। अदालत ने सही तथ्य पेश न कर गुमराह करने वाले अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि जब सरकार ने भर्ती निकाली है तो सारे पद भरे क्यों नहीं जाते? प्रतीक्षा सूची के अभ्यíथयों से बचे पदों को भरने के बजाय उन्हें हाई कोर्ट आने को विवश करते हैं।
यह आदेश न्यायमूíत एम सी त्रिपाठी ने विजय कुमार व 26 अन्य की याचिका पर दिया है। याचियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा ने पक्ष रखा। सरकारी वकील ने अधिकारियों की गलती मानी और पूरी जानकारी देने के लिए सुनवाई स्थगित करने की मांग की। कहा गया कि आयोग ने प्रतीक्षा सूची नहीं दी। कोर्ट में विषय से अलग फैसला देकर भ्रमित किया।

’>>लापरवाह अधिकारियों को अदालत ने लगाई फटकार

’>>कहा-नहीं देते सही जानकारी, करते हैं गुमराह

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