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विधानसभा चुनाव चुनाव ड्यूटी में मौत पर परिजनों को तीस लाख, दस लाख कार्मिकों का पोलिंग स्टाफ इलेक्शन ड्यूटी में लगेगा

प्रदेश में अगले साल की शुरूआत में होने जा रहे विधान सभा चुनाव में इलेक्शन ड्यूटी करने वाले कार्मिकों की कोरोना संक्रमण, चुनावी हिंसा, चुनाव ड्यूटी के दौरान दुर्घटना आदि में मूत्यु होने पर उनके परिजनों को तीस लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। केन्द्रीय चुनाव आयोग द्वारा पिछले साल कुछ राज्यों में हुए चुनाव के लिए इस बाबत आदेश जारी हुआ था। वही आदेश प्रदेश में होने जा रहे विधान सभा चुनाव में लगने वाले कार्मिकों पर भी लागू माना जाएगा।
वर्ष 2020 में हुए विधान सभा उपचुनाव के लिए तत्कालीन विशेष सचिव योगेश्वर राम मिश्र ने पहली अक्तूबर केन्द्रीय चुनाव आयोग के उपरोक्त आदेशों के क्रम में इस बारे में आदेश जारी किया था। इस आदेश में पहली दफा केन्द्रीय सुरक्षा बल के जवान, बी.ई.एल. और ई.सी.आई.एल. के इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से जुड़े इंजीनियर भी शामिल किये गये थे।

चूंकि इस बार प्रति पोलिंग बूथ 1500 वोटर के बजाए 1200 वोटर का मानक तय हुआ है इसलिए पोलिंग बूथ और मतदान केन्द्र दोनों बढ़ गये हैं। प्रदेश में अब कुल 1लाख 74 हजार 351 पोलिंग बूथ और 92 हजार 827 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। हर बूथ पर चार कर्मचारी लगते हैं। दस फीसदी पोलिंग स्टाफ आरक्षित रखा जाता है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा.ब्रम्हदेव राम तिवारी ने हिन्दुस्तान को बताया कि अनुग्रह राशि के मामले में अभी तक चुनाव आयोग से कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है इसलिए माना जा रहा है कि पूर्व में जारी आदेश ही मान्य रहेगा।

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