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दुष्कर्म के बाद शिक्षिका की हत्या में उम्र कैद

सीतापुर : मछरेहटा में शिक्षिका की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 12 अभिषेक उपाध्याय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।
अदालत का फैसला करीब 12 वर्ष बाद आया है। सहयोग करने वाले चार अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। घटना 10 सितंबर 2009 की है। लखनऊ की शिक्षिका मछरेहटा के एक स्कूल में तैनात थीं। उसकी सुबह 7:19 बजे तक पति से बात हुई। भोजनावकाश में काल रिसीव नहीं हुई। दोपहर 12 बजे शिक्षिका का शव खेत में मिला। पुलिस ने विवेचना के पश्चात अदालत में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें बताया गया कि घटना वाले दिन तीन बच्चों ने सुरेश बाबा उर्फ चैंपियन को शिक्षिका को घसीटते देखा था। बच्चे बाद में मुकर गए। अदालत ने मोबाइल फोन की बरामदगी और काल को महत्वपूर्ण पाना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिषेक उपाध्याय ने हत्याभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उधर, जज ने हत्याभियुक्त से पूछा, कुछ कहना है.. तो वह हाथ जोड़कर बोला कि हमें कुछ नहीं कहना।

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