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भविष्य में शिक्षकों के प्रमोशन हेतु शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार करने संबंधी दिशा निर्देश जारी, इस तरह तैयार होगी सूची

प्रमोशन हेतु शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार करने संबंधी दिशा निर्देश जारी

आप अवगत ही हैं कि उ०प्र० सरकार द्वारा सभी विभागों में रिक्त पदो के प्रति पदोन्नति की कार्यवाही किये जाने के संकेत दिये गये हैं। अतः बेसिक शिक्षा विभाग में निकट भविष्य में शिक्षकों की पदोन्नति की सम्भावना है, ऐसी स्थिति में आपसे अपेक्षा की जाती है कि जनपद में कार्यरत शिक्षकों की सम्मिलित ज्येष्ठता सूची तैयार कर ली जाये। इस हेतु आप संलग्न प्रपत्रों पर शिक्षकों की सूचना अंकित कराकर साफ्ट कापी इस कार्यालय में ईमेल के माध्यम से एक सप्ताह में उपलब्ध करा दें, जिससे कि ज्येष्ठता सूची का प्रकाशन कर अन्तिम रूप दिया जा सके एवं निर्देश प्राप्त होते ही पदोन्नति की कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित की जा सके। विकास खण्ड में कार्यरत समस्त शिक्षकों का विवरण उपलब्ध कराया जाना है। विवरण अंकित करते समय इन बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाये -

अप्रशिक्षित शिक्षकों की पदोन्नति का प्रावधान नहीं है एवं ऐसे समस्त अप्रशिक्षित शिक्षक जिनके द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है, उनकी ज्येष्ठता नियमित प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त होने की तिथि से अवधारित की जायेगी। यदि अध्यापक की नियुक्ति अप्रशिक्षित वेतनकम में हुयी थी एवं बाद में उन्हें प्रशिक्षण मुक्ति का लाभ देकर प्रशिक्षित वेतनकम प्रदान किया गया है तथा उन्हें प्रथम पदोन्नति पूर्व में प्राप्त हो चुकी है, तो भी द्वितीय पदोन्नति नहीं की जायेगी, जब तक कि वह डायट से दो वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर लेते तथा प्रशिक्षण पूर्ण होने की तिथि से उनकी ज्येठता अवधारित की जायेगी।
चूंकि प्र०अ० उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पदोन्नति हेतु परिणामी ज्येठता का लाभ नहीं दिया जाना है, अतः सम्बन्धित शिक्षकों की ज्येष्ठता उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से अवधारित की जायेगी।
अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण से आये हुये शिक्षकों की ज्येष्ठता उनके जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अवधारित की जायेगी न कि उनकी पूर्व जनपद में नियुक्ति तिथि को|
समस्त ऐसे शिक्षक जो पूर्व में अवैतनिक अवकाश पर रहे हैं की अवैतनिक अवकाश की अवधि अनिवार्य रूप से अंकित की जाये।
ऐसे शिक्षक जिन्हें पूर्व में कोई लघु / दीर्घ दण्ड दिया गया हो एवं उसका नियमानुसार निस्तारण न किया गया हो, पदोन्नति हेतु पात्र नहीं होंगे।

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