हाईकोर्ट : एनआईओएस के डिप्लोमाधारक को शिक्षक भर्ती में नियुक्ति देने का निर्देश - Get Primary ka Master Latest news by Updatemarts.com, Primary Ka Master news, Basic Shiksha News,

हाईकोर्ट : एनआईओएस के डिप्लोमाधारक को शिक्षक भर्ती में नियुक्ति देने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद को निर्देश दिया है कि एनआईओएस से डीएलएड में डिप्लोमाधारक याची को 6 हफ्ते में नियुक्ति आदेश जारी करें। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दीपक कुमार शुक्ल की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता राघवेन्द्र प्रसाद मिश्र ने बहस की। अधिवक्ता का कहना था कि याची सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित हुआ। एनआईओएस से प्रशिक्षण का डिप्लोमा करने के कारण नियुक्ति नहीं दी जा रही है। एनसीटीई के अधिवक्ता ने कहा कि एनआईओएस से डिप्लोमा को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की मान्यता दी गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति न देने का औचित्य नहीं है।

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