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सचिव शिक्षा के खिलाफ जमानती वारंट जारी, सहायक अध्यापक भर्ती का मामला

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिव शिक्षा मंत्रालय, लखनऊ के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। सीजेएम के मार्फत वारंट तामील कर स्पष्टीकरण के साथ 29 नवंबर को हाजिर होने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने पूछा है कि समय दिए जाने के बावजूद क्यों नहीं जवाब दिया अथवा सरकारी वकील को कोई जानकारी दी। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने बलिया के विजय कुमार की याचिका पर दिया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज प्रयागराज ने विज्ञान विषय में सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन 2020 में जारी किया। इसमें 12 पद अनुसूचित जनजाति के लिए थे। जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया। बोर्ड के उपसचिव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत सर्कुलर जारी किया। इसमें साइंस व बायोलाजी के अलग अलग पद विज्ञापित थे। कुछ अनुसूचित जनजाति के भी थे। इसे यह कहते हुए चुनौती दी गई कि पद कम होने से याची को अवसर से वंचित किया गया है। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा और 30 सितंबर, 2021 को जवाब दाखिल करने अथवा रिकार्ड के साथ 28 अक्टूबर को हाजिर होने का निर्देश दिया। इसके बावजूद न तो जवाबी हलफनामा दाखिल किया और न ही हाजिर हुए। इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है और 29 नवंबर को पेश होने के लिए जमानती वारंट जारी किया।

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