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राज्य कर्मियों की तरह निकाय कर्मियों को भी मिल सकती है पेंशन

लखनऊ : चुनावी माहौल में नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के कर्मचारियों को भी राज्य कर्मचारियों की तरह पेंशन की सुविधा मिल सकती है। नगर विकास विभाग इसके लिए पेंशन नियमावली में संशोधन करने जा रहा है। नियमावली में 10 वर्ष के स्थान पर आजीवन पेंशन देने का प्रावधान किया जा सकता है।
राज्य कर्मचारियों को पेंशन के तौर पर बेसिक वेतन का 50 फीसद और डीए मिलता है। यह व्यवस्था नगरीय निकायों में लागू नहीं थीं। कर्मचारियों की लंबी लड़ाई के बाद इसे नगर निगमों में तो लागू कर दिया गया किंतु नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में यह अभी भी लागू नहीं हो पाया।

निकाय कर्मचारी कई वर्षों से राज्य कर्मचारियों की भांति नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायत कर्मियों को भी पेंशन की सुविधा की मांग कर रहे हैं। अदालत तक लड़ाई लड़ने के बाद भी पूर्ववर्ती सरकारों ने उनकी मांगे नहीं मानी। चुनावी माहौल को देखते हुए मौजूदा सरकार ने नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के कर्मचारियों की मांग पूरा करने की कवायद शुरू कर दी है।

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