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पुरानी पेंशन मामले में छह सप्ताह में लें निर्णय : कोर्ट

प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉ. योगेंद्र सिंह को याची योगेश तिवारी को पुरानी पेंशन का लाभ देने के मामले में दिए गए प्रत्यावेदन पर 6 सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया है। योगेश द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पड़िया ने दिया।

याची का कहना था कि उसने पुरानी पेंशन का लाभ देने को लेकर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन दिया है। जिस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। 13 अगस्त को 2021 को कोर्ट ने आदेश दिया कि याची के प्रत्यावेदन पर दो माह में निर्णय लें, इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। कोर्ट ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को आदेश के अनुपालन का एक और मौका दिया है।

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