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कड़े निर्देश जारी : स्कूल समय में शिक्षकों की बैठक न करने का फरमान, BEO को चेतावनी जारी

नई व्यवस्था के अनुसार विद्यालय संचालन की अवधि की दौरान खंड शिक्षा अधिकारियों की ओर से प्रधानाध्यापकों को बैठकों में बुलाए जाने की शिकायतों पर शासन ने कड़ा रूख अपनाया है। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रशासनिक समीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है। इसका पालन शिक्षकों समेत अधिकारियों को हर हाल में करना होगा।

सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विद्यालय संचालन अवधि के दौरान हेडमास्टर को बैठक में नहीं बुलाया जाएगा।

लेकिन हेडमास्टर की ओर से निदेशालय से लेकर शासन तक शिकायतें आ रही हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी विद्यालय समय में बैठकें कर उन्हें बुलाते हैं। इन शिकायतों पर सभी बीएसए को विद्यालयों का संचालन टाइम एंड मोशन स्टडी के अनुसार ही करने के निर्देश दिए हैं। रोक के बाद भी स्कूल टाइम में मीटिंग कराई गई तो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ। परिषदीय स्कूलों में परीक्षाओं पर रोक के बावजूद खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पर परीक्षाएं कराने पर शासन ने कड़ा रुख अपनाया है। सचिव बेसिक शिक्षा अनामिका सिंह ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।

परिषदीय स्कूलों में टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर विद्यालय अवधि, शैक्षणिक समय, समय सारिणी, शिक्षण दिवस और प्रशासनिक समीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित है। विभाग ने स्कूलों में बच्चों को अच्छा माहौल देने और पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए मासिक और त्रैमासिक परीक्षाएं कराने पर रोक लगाई है। साथ ही अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विद्यालय संचालन अवधि के दौरान प्रधानाचार्यों को बैठक में नहीं बुलाया जाएगा।

लेकिन प्रधानाचार्यों की ओर से निदेशालय से लेकर शासन तक शिकायतें आ रही हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी विद्यालय समय में बैठकें कर उन्हें बुलाते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षाओं पर रोक के बाद भी परीक्षाएं आयोजित करा रहे है। इन शिकायतों पर सचिव ने सभी बीएसए को विद्यालयों का संचालन टाइम एंड मोशन स्टडी के अनुसार ही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रोक के बाद भी परीक्षाएं कराई गई तो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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