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बीमार अफसर पर कार्यवाही उसके साथ भेदभाव : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि मानसिक रूप से बीमार अफसर के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू करना परोक्ष रूप से भेदभाव करना है।
कोर्ट सीआरपीएफ के एक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर निर्णय कर रहा था, जिसे 40 से 70 फीसदी मानसिक विकलांग पाया गया था। कोर्ट ने उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही निरस्त कर दी। अदालत ने कहा कि अपंग व्यक्ति आरपीडब्ल्यूडी (विकलांग व्यक्ति अधिकार) कानून के अनुसार संरक्षण का अधिकारी है। मानसिक अपंगता कदाचार नहीं होना चाहिए, जिसके आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है।

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