प्रदेशभर में सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों (outsourcing employees) को अब अनिवार्य रूप से पीएफ स्कीम का लाभ दिया जाएगा। इस आशय का आदेश दो दिन में शासन की ओर से जारी कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही सूबे के 148 नगर निगमों, नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी पीएफ स्कीम को लागू किया जाएगा। जिन स्थानीय निकायों ने पीएफ स्कीम के लागू करने के संबंध में प्रयागराज हाईकोर्ट से स्टे ले रखा है, वहां के स्टे को वैकेट कराया जाएगा। यह फैसला बुधवार को यूपी ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में लिया गया। इस समय यूपी में 24 लाख ईपीएफओ के सदस्य हैं।