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बजट 2022: इनकम टैक्स जस का तस, वित्त मंत्री ने नहीं की कोई घोषणा, जानिए अभी क्या है सेक्शन 80C की लिमिट (Budget 2022: Income tax remains as it is, Finance Minister has not made any announcement, know what is the limit of section 80C now)

Budget 2022: Income tax remains as it is, Finance Minister has not made any announcement, know what is the limit of section 80C now
नौकरी-पेशा करने वाले लोग बजट से राहत की आस लगाए बैठे थे। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, ने बजट 2022 (Budget 2022) में इनकम टैक्स को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की। इससे इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव और इनकम टैक्स रेट्स घटाए जाने की उम्मीद लगाए हुए आम लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। फाइनेंस मिनिस्टर बजट में वर्क फ्रॉम होम डिडक्शन या स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट में बढ़ोतरी से जुड़ी कोई भी घोषणा नहीं की और न ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में कोई बदलाव किया गया है।

अभी क्या है सेक्शन 80C की लिमिट (What is the section 80C limit now)

सेक्शन 80C के तहत लाइफ इंश्योरेंस, हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, प्रॉविडेंट फंड, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड और बच्चों की ट्यूशन फीस पर टैक्स डिडक्शन मिलता है। हर फाइनेंशियल ईयर में इसकी लिमिट 1.5 लाख रुपये है। पिछली बार यह लिमिट वित्त वर्ष 2014-15 में बढ़ाई गई थी। इससे पहले 80C के तहत 1 लाख रुपये का टैक्स डिडक्शन मिलता था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सेक्शन 80C की लिमिट में बढ़ोतरी होती है तो आम लोग ज्यादा बचत करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।


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