👇Primary Ka Master Latest Updates👇

69000 शिक्षक भर्ती मामले पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा- आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ, बेसिक शिक्षा सचिव दें जवाब

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को नियुक्ति न देने केमामले में सचिव, बेसिक शिक्षा से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि जब मामले में हाईकोर्ट ने आदेश पारित कर दिया तो उसका पालन क्यों नहीं किया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने पुष्पेंद्र सिंह की अवमानना की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है

मामले में हाईकोर्ट के एक आदेश केतहत याची को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम में एक अंक जोड़ने का आदेश दिया गया था। परीक्षा परिणाम में एक अंक जुड़ने से याची चयनित सूची में शामिल हो गया लेकिन आज तक उसे नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। जिस पर याची ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने मामले में सचिव को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Politics news of India | Current politics news | Politics news from India | Trending politics news,