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सचिव बेसिक शिक्षा अवमानना में तलब, जानिए क्या है मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश का पालन न करने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रताप सिंह बघेल को तलब कर लिया है। कोर्ट ने उन्हें प्रथमदृष्टया अवमानना का दोषी मानते हुए स्पस्टीकरण मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने प्रयागराज की कोमल वर्मा की अवमानना याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता जेएन यादव का कहना था कि कोमल वर्मा प्राथमिक विद्यालय नगलाओ हरिया विकासखंड सिकंदराराऊ हाथरस में प्रधानाध्यापिका पद पर नियुक्त थी। उन्हें विभागीय कार्यवाही के बाद पदावनत कर दिया गया था। पदावनत आदेश के विरुद्ध कोमल वर्मा ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल के समक्ष विभागीय अपील की, जिस पर सचिव ने कोई निर्णय नहीं लिया। इस पर याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने सचिव को तीन माह में निर्णय लेने का आदेशकिया था। इस आदेश को याची ने सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया लेकिन आदेश का अनुपालन सचिव बेसिक शिक्षा ने नहीं किया। याची ने अवमानना याचिका दाखिल की, जिस पर कोर्ट ने सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने निर्देश दिया है।
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